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सड़क दुर्घटना पीड़ितों के न्याय के लिए राज्य के सात प्रमंडलीय मुख्यालयों में मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण हुआ गठित

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के न्याय के लिए राज्य के सात प्रमंडलीय

PATNA : सड़क दुर्घटना पीड़ितों एवं दुर्घटना के फलस्वरुप मृतकों को ससमय मुआवजा मिल सके एवं मुआवजा के लिए कहीं दौड़-भाग नहीं करना पड़े इसके लिए राज्य में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया है। न्यायाधिकरण सात प्रमंडलीय मुख्यालयों में शुरु हो गया है। न्यायाधिकरण के क्रियान्वयन व सफलता पूर्वक संचालन के लिए शुक्रवार को परिवहन परिसर, फुलवारी शरीफ में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

दुर्घटना पीड़ितों ने फुलों की माला से न्यायाधिकरण अध्यक्ष का किया स्वागत

बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के क्रियान्वयन व संचालन पर आयोजित कार्यशाला सह प्रशिक्षणक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल और सभी न्यायाधिकरण के अध्यक्षों ने संयुक्त रुप से किया। इस दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों/मृतक के आश्रितों द्वारा न्यायाधिकरण अध्यक्ष को फुलों की माला पहना स्वागत किया तथा पीड़ित एवं उनके आश्रितों ने अपनी आपबीती बताई। 

सड़क हादसा पीड़ितों के न्याय के लिए समर्पित रुप से न्यायाधिकरण का हुआ है गठन

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों एव मृतक के आश्रितों को त्वरित मुआवजा मिल सके इसके लिए प्रमंडलीय मुख्यालयों में समर्पित  प से मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा प्रमंडल के लिए एक-एक तथा भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल (मुख्यालय भागलपुर) के लिए संयुक्त रुप से एक तथा पूर्णिया एवं सहरसा प्रमंडल (मुख्यालय पूर्णिया) के लिए संयुक्त रुप से एक दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा सड़क हादसा पीड़ितों एवं मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान हेतु त्वरित मामलों का निबटारा किया जायेगा। न्यायाधिकरण केे अध्यक्ष पद पर पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधिश को नियुक्त किया गया है, जबकि अपर जिला परिवहन पदाधिकारी न्यायाधिकरण के सचिव बनाये गये हैं।

आवेदकों की सुविधा के लिए की गई है ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था

मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सात प्रमंडलीय मुख्यालयों में कार्यरत हो गया है। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित या गंभीर रुप से घायल व्यक्ति मुआवजा के लिए न्यायाधिकरण में अब आवेदन दे सकते हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा एनआईसी के सहयोग से वेब पोर्टल विकसित किया गया है, जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित या गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को मुआवजा के लिए  मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक कागजात भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

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मुख्य बिंदु

- राज्य परिवहन आयुक्त विशाल राज ने बिहार में सड़क दुर्घटना की स्थिति एवं मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया।

- हड्डी रोग विषेषज्ञ डॉ अमूल्य कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना के उपरांत चिकित्सीय वस्तुस्थिति से अवगत कराया एवं उपचार के बीच चुनौतियों पर पीपीटी के माध्यम से  प्रस्तुत किया।

 - परिवहन विभाग, परामर्शी सुरेश सिन्हा ने दावा न्यायाधिकरण, और मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

- बिहार दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के न्याय के  लिए त्वरित निष्पादन का दिलाया भरोसा। 

- न्यायाधिकरण में सड़क दुर्घटना मुआवजा संबंधित दावा वादों (हिट एंड रन को छोड़कर)  

  का निष्पादन होगा।        

- सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 5 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है। 

- गंभीर रुप से घायल की स्थिति में पीड़ित को 2.5 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है।

- तय मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं होने पर मृतक के आश्रित/गंभीर रुप से घायल पीड़ित

  को मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में सुनवाई के बाद मुआवजा दिया जायेगा।

- ऑनलाइन आवेदन https://accidentclaim.bihar.gov.in पर सुविधा प्रदान की

  गई है।