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किसी का नाम लालू यादव और राहुल गांधी नाम होगा तो क्या वह चुनाव नहीं लड़ सकता, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी बड़ी टिप्पणी

किसी का नाम लालू यादव और राहुल गांधी नाम होगा तो क्या वह चुन

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसी याचिकाएं दायर की जाती है कि शीर्ष न्यायालय भी हैरान हो जाती है। ऐसी ही याचिका दायर की गई, जिसमें कोर्ट में नेताओं से मिलते-जुलते नाम वाले डमी (Dummy) उम्मीदवारों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में मांग की गई थी कि ऐसे उम्मीदवारों को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए।

 साबू स्टीफन नाम के एक शख्स ने दायर की थी. उनका कहना था कि ऐसे उम्मीदवारों को जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए उतारा जाता है ताकि वोटरों को भ्रमित किया जा सके।

याचिका में कहा गया कि कई बार ऐसा होता है कि मशहूर नेता इस तरह के हमनामों की वजह से बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं. अदालत दरअसल चुनाव आयोग को निर्देश दे कि इस तरह के मामलों में गहन जांच पड़ताल की जाए ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके.

लालू यादव नाम हो तो क्या वह चुनाव नहीं लड़ सकता

जस्टिस बीआर गवई की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का बचपन से राहुल गांधी या लालू यादव नाम हो तो क्या आप उसे चुनाव लड़ने से रोक देंगे? क्या माता-पिता को अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने से रोका जा सकता है? ऐसा कहते हुए पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि कोई माता-पिता अपने बच्चों का नाम लालू यादव या राहुल गांधी रख दें तो उन्हें कौन रोक सकता है? कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसके बाद याचिका वापस ले लिया गया। बता दें सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव नाम के निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन दायर किया है।