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सात साल के कम सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को CRPC की धारा 41 ए का लाभ नहीं दिये जाने पर हाईकोर्ट नाराज, कहा - राज्य की पुलिस को कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं

सात साल के कम सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को CRPC की धारा

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा सात साल के कम सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 41 ए का लाभ नहीं दिये जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने विभिन्न अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी किया कि ऐसा लगता है कि राज्य की पुलिस सुप्रीम कोर्ट  एवं पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित फ़ैसलों की कोई परवाह नहीं करती है। 

उन्होंने कोर्ट में मौजूद लगभग आधा दर्जन जिलों के एसपी से कहा कि सात साल से कम सजा वाले मामलों में जब पुलिस को जमानत देने का अधिकार है, तो पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही है ? पुलिस के ऐसे रवैये से अदालत पर बोझ बढ़ता जा रहा है।  यदि पुलिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का सही ढंग से पालन नहीं करेगी, तो उसके विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की जा सकेगी।कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल शराब के मामलों में आरोपित को पकड़ने में लगी है, जैसे वह कोई कुख्यात अपराधी है।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह देखना चाहिए कि आरोपित की गिरफ्तारी जरुरी है या नहीं । यदि आरोपित का व्यवहार कानूनी प्रक्रिया के प्रतिकूल है,तो वह आरोपित को गिरफ़्तार करे