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लखीसराय गोलीकांड में हाईकोर्ट ने मांगी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आईओ को कोर्ट में हाजिर होने के दिए निर्देश

लखीसराय गोलीकांड में हाईकोर्ट ने मांगी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक ही परिवार के छह लोगों को गोली मारने के मामले पर सुनवाई की। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने मेघा कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस केस के आईओ अनुसन्धान रिकार्ड के साथ कोर्ट में हाजिर होने क निर्देश दिया। वही लखीसराय के एसपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से केस के सुनवाई में भाग लेने का आदेश दिया।

मामले में आवेदिका के वकील शिव प्रताप ने बताया कि लखीसराय नगर परिषद के अध्यक्ष के इशारे पर एक ही परिवार के छह लोगों को गोली मारी गई।एक की मृत्यु घटना स्थल पर हो गई। जबकि दो मृत्यु पीएमसीएच लाने के दौरान हो गई और तीन जीवन मौत से लड़ रहे हैं।

उनका कहना था कि आवेदिका ने एसपी से अध्यक्ष और गोली मारने वाले के साथ हुई बातचीत का मोबाईल डिटेल निकालने की मांग की। 

उनका कहना था कि आवेदिका और उसके बेटा के सामने उसके पति को गोली मारी गई है।अध्यक्ष के सहयोग से गोली मारने वाले को भगा दिया गया।लेकिन पुलिस ने किसी भी पहलू से जांच नहीं कर रही हैं।

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यहां तक कि घटना को अपने सामने होते देखी का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान तक दर्ज नहीं कराई।कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई की तारीख 6 फरवरी ,2024 तय की। उस दिन एसपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई में भाग लेने का आदेश दिया, ताकि वे स्थिति स्पष्ट कर  सकें। उन्होंने कोर्ट से लखीसराय थाना कांड संख्या 916/23 का अनुशंधान स्थानीय पुलिस के बजाये किसी अन्य एजेंसी से कराने की मांग की।