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पटना में कोचिंग से लौट रही छात्रा के गायब होने को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, प्राथमिकी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराज, SSP को दिया यह निर्देश

पटना में कोचिंग से लौट रही छात्रा के गायब होने को लेकर हाईको

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गोलारोड स्थित कोचिंग इंस्टिट्यूट से कोचिंग कर घर लौटते  हुए नाबालिग छात्रा के अपहरण/लापता होने के मामलें को काफी गंभीरता से लिया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए एसएसपी,पटना को तीन दिनों के भीतर आवेदक के साथ बैठ कर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध वीडियो  क्लिपिंग देखने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि वीडियो क्लिपिंग व अन्य उपलब्ध सामग्रियों  के आधार पर रणनीति बना कर अपहरित/लापता लड़की का पता लगाया जाये।साथ ही दोषियों का पता लगा कर गिरफ्तार कर दंड दिया जाये।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस सम्बन्ध में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया था। इसके अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने के चार माह के बाद भी लापता/अपहरित बच्चे की बरामदगी नही होने पर राज्य के मानव तस्करी विरोधी इकाई को भेजा जाना चाहिए। ताकि  बच्चे के बरामदगी के अत्यधिक गहन जाँच हो सके।

कोर्ट को बताया गया कि आवेदक की नाबालिग लड़की के अपहरण/लापता होने के सम्बन्ध में कई महीने पूर्व दर्ज प्राथमिकी पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नही की गयी है। 

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कोर्ट को बताया गया कि पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने के कारण  अब तक अपहृत लड़की की बरामदगी नहीं हो पायी है।आस पास के क्षेत्रों में लगे कैमरे के निष्क्रिय होने के कारण जांच और कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई है।इस मामलें में कई महीने पहले रूपसपुर  थाना में कांड संख्या 815/23 दर्ज कर ली गयी,लेकिन अब तक पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण उस नाबालिग लड़की की बरामदगी नहीं हो पाया।