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मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने के फैसले पर केंद्र ने दायर किया हलफनामा, जानिए सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने क्या कहा

मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने के फै

DESK. केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा देने के फैसले के विरोध में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उसी में अब केंद्र सरकार ने अपने पक्ष को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है.

केंद्र ने अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों का विरोध करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग, या किसी अन्य संगठन या प्राधिकरण जो स्वतंत्रता है उसकी चयन समिति में न्यायिक सदस्य की उपस्थिति से नहीं होती है. केंद्र में अपने बचाव में और भी तरह के तर्क दिए हैं जिसमें मुख्य  न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा देने के फैसले को सही ठहराया है. 

हलफनामे में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यालय की शर्तें) अधिनियम, 2023, चुनाव आयोग की उच्च संवैधानिक संस्था की पर्याप्त रूप से रक्षा करता है. यह आयोग के कामकाज के लिए कहीं अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी वैधानिक तंत्र बनाता है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार ही है.