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बिहार सरकार को जवाब के लिए मिला दो सप्ताह का समय, इस मामले में पटना हाई कोर्ट का निर्देश

बिहार सरकार को जवाब के लिए मिला दो सप्ताह का समय,  इस मामले

पटना. पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले पर सुनवाई की। भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने के दो सप्ताह का समय दिया। ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना हैं, ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुँच सके। पश्चिम की तरफ से  दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौडा किये जाने की योजना हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि  पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।  कोर्ट को यह भी बताया  गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले ही प्रारम्भ हो गया है, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी है।

इस मामले पर पुनः 15 मार्च, 2024 को सुनवाई की जाएगी।