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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला , जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद को नियमित जमानत देकर रिहा करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला , जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ के बेट

पटना हाइकोर्ट ने बालू के अवैध कारोबार और उसके सिंडिकेट में अभियुक्त बनाए गए जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के पुत्र कन्हैया प्रसाद को नियमित जमानत पर रिहा करने का निर्देश प्रवर्तन निदेशालय  के स्पेशल कोर्ट को दिया है. कन्हैया प्रसाद पिछले 9 माह से इस मामले में जेल में बंद थे. 

जस्टिस डॉक्टर अंशुमान ने कन्हैया प्रसाद द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद  यह निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता पिछले 9 माह से जेल में बंद है. 

इस मामले में  जांच एजेंसी ने जांच के बाद आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया है. आरोपपत्र में  कुल 56 गवाह है, जिनकी गवाही में काफी समय लग सकता है।जबकि इस मामले में अधिकतम सात वर्ष की सजा हो सकती है. 

ऐसी स्थिति में अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा  किया  जा रहा है. बता दें कि कन्हैया प्रसाद के पिता राधा चरण सेठ जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद हैं.

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कन्हैया प्रसाद पर बालू के अवैध सिंडिकेट में आदित्य मल्टी कॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ कारोबार करने का आरोप है,जिसमें  इनकी भी हिस्सेदारी है.

 प्रवर्तन निदेशालय में इस मामले में अन्य लोगों के अलावा कन्हैया प्रसाद इनके पिता और भाई पर भी प्राथमिक दर्ज कर पूछताछ किया था.  पूछताछ में संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर इन लोगों को जेल भेजा गया था.