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woman body structure:औरत के सुंदर शरीर पर कमेंट करने से पहले जान लें हाईकोर्ट का नया आदेश, महिला को अगर कहेंगे 'Fine' तो जाएंगे जेल

woman body structure: औरत के सुंदर शारीरिक काया पर टिप्पणी करने को हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के समान माना है। महिला को Fine बोलने पर सज़ा मिल सकती है।

woman body structure
महिला को अगर कहेंगे 'Fine' तो जाएंगे जेल- फोटो : Social Media

woman body structure: महिलाओं की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी करना आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश के अनुसार, 'फाइन' कहना यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा।केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि किसी महिला की शारीरिक विशेषताओं पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न के समान है और इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन का यह निर्णय केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा उस संगठन की एक महिला कर्मचारी द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए आया। 

महिला ने अपने बयान में कहा कि जब वह केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के इलेक्ट्रिकल सेक्शन में कार्यरत थी, तब आरोपी ने उसकी शारीरिक बनावट को लेकर टिप्पणी की थी। इसके अलावा, महिला ने यह भी बताया कि उसे लगातार परेशान किया गया। उसने यह आरोप भी लगाया कि आरोपी ने उसके मोबाइल नंबर पर यौन संकेतों वाले संदेश भेजे थे।

महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 2013 से उसके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया और 2016-17 में आपत्तिजनक संदेश और वॉयस कॉल भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि केएसईबी और पुलिस में उसके खिलाफ की गई शिकायतों के बावजूद, आरोपी ने उसे आपत्तिजनक संदेश भेजना जारी रखा। महिला की शिकायतों के आधार पर, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), 509 (महिला की विनम्रता का अपमान) और 120 (ओ) (अवांछनीय कॉल या पत्र द्वारा संचार के माध्यम से उपद्रव) के तहत मामला दर्ज किया गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने बताया कि जब वह केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के इलेक्ट्रिकल सेक्शन में कार्यरत थी, तब आरोपी ने उसकी शारीरिक उपस्थिति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी यौन कुंठा से भरी हुई थी और उसने उसे परेशान किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके मोबाइल नंबर पर यौन इशारों वाले संदेश भेजे थे। आरोपी ने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 354 ए और 509 तथा केरल पुलिस की धारा 120 (ओ) के तहत केवल किसी व्यक्ति का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं है।