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Jharkhand News: झारखंड के कई वीआईपी जगहों पर निषेधाज्ञया लागू, अगले 60 दिनों तक इन जगहों पर धरना-प्रदर्शन और रैली करने पर रहेगी पाबंदी, जानिए इसके पीछे की वजह

Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची के कई वीआईपी इलाकों में राज्य सरकार की ओर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दौरान इन क्षेत्रों के आसपास मे अगले 60 दिनों तक धरना-प्रदर्शन और रैली पर पांबंदी रहेगी।

Jharkhand News: झारखंड के कई वीआईपी जगहों पर निषेधाज्ञया लाग
झारखंड के कई वीआईपी जगहों पर निषेधाज्ञया लागू- फोटो : SOCIAL MEDIA

Ranchi: झारखंड की राजधानी रांची के कई वीआईपी जगहों पर झारखंड सरकार की ओर से निषेधाज्ञा लागू की गयी है। सरकार के इस आदेश के बाद अगले 60 दिनों तक इन क्षेत्रों के आसपास धरना प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने की सख्त मनाही रहेगी। झारखंड के रांची स्थित सीएम आवास, हाई कोर्ट, विधानसभा सहित कई प्रमुख स्थानों के आसपास 4 जुलाई या अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

जिले के कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू

जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क के बजाय लोग राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन जगहों पर धरना प्रदर्शन या रैली निकालने से सरकारी कामकाज प्रभावित होते है। इसके अलावा यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है। कई बार सड़कों पर वाहनों की कतारें लग जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए जिले के प्रमुख स्थानों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की है।

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इन क्षेत्रों में लागू की गई निषेधाज्ञा

जिला प्रशासन ने  जिले के  कुछ प्रमुख जगहों पर निषेधाज्ञा लागू किया गया है,जिसमें कांके स्थित सीएम आवास के 100 मीटर की परिधि , राजभवन के 100 मीटर का दायरा, जाकिर हुसैन पार्क ,झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में.नई विधानसभा के 500 मीटर की परिधि,प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के 100 मीटर का दायरा,एचईसी और प्रोजेक्ट भवन के 200 मीटर की परिधि शामिल है।

नही मिलेगी ये करने की अनुमति

निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेगी।किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बंदूक, तलवार, तीर-धनुष इत्यादि लेकर चलने की सख्त मनाही होगी। बिना किसी अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

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