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झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, जिसमें 43 सीट शामिल है।

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, स
झारखंड में थम गया पहले चरण का प्रचार- फोटो : freepik

Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए प्रचार का कार्य सोमवार (11 नवंबर) की शाम को खत्म हो गया है। पहले चरण में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई सामान्य और अनुसूचित जाति की सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, चुनाव के दिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े प्रबंध किए गए हैं, जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके।

पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान: कौन-कौन सी सीटें शामिल हैं?

पहले चरण में सामान्य श्रेणी की 17 सीटों और अनुसूचित जाति की 26 सीटों पर मतदान होगा। सामान्य श्रेणी की सीटों में प्रमुख सीटें जैसे कि जमशेदपुर पूर्व, रांची, कोडरमा, डाल्टनगंज, गढ़वा और पांकी शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति की सीटों में चक्रधरपुर, चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा और सिमडेगा जैसी सीटें भी पहले चरण में मतदान के लिए तैयार हैं।

मतदान के लिए सुरक्षा इंतजाम और विशेष प्रबंध

प्रथम चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास कदम उठाए गए हैं। के रवि कुमार ने बताया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हेलीड्रॉपिंग के माध्यम से मतदानकर्मियों को भेजा जाएगा। पांच जिलों — लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और गढ़वा — के 225 मतदान केंद्रों पर यह विशेष व्यवस्था की गई है।

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मतदान केंद्रों के आसपास राजनीतिक दलों के कैंप लगाने के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। उम्मीदवारों के शिविर केवल 200 मीटर की परिधि के बाहर ही लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही, धार्मिक स्थलों या अतिक्रमित स्थानों पर शिविर लगाने की अनुमति नहीं होगी। शिविरों में उम्मीदवार के प्रतीक, बैनर और झंडों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।

मतदान के दिन का नियमावली और मतदाताओं के लिए निर्देश

चुनाव आयोग ने मतदान के दिन के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए मतदाताओं को मतदाता पर्ची के साथ ही अन्य मान्य पहचान पत्र भी साथ लाने का सुझाव दिया गया है। जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वे 12 अन्य मान्य पहचान दस्तावेजों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं।

चुनाव प्रचार की समाप्ति और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय

प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का कार्य सोमवार शाम को समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार के समाप्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल या बाहरी व्यक्ति को चुनावी क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं होगी। यदि चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को चुनाव क्षेत्र में पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव को समाप्त करने के लिए लिया गया है।

मतदान के दिन महत्वपूर्ण बातें: मतदाता पर्ची और पहचान पत्र आवश्यक

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन अपने मतदाता पर्ची के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। इसके अतिरिक्त, पहचान के लिए वैध दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि का उपयोग किया जा सकता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए की गई है जिनके पास वोटर आईडी नहीं है।