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Political News -कोर्ट ने मंत्री संजय यादव को आचार संहिता मामले में किया बरी, कहा..बीजेपी के नफरत की राजनीति नहीं चलने देंगे..जनता समझ चुकी है

Political News - आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने मंत्री संजय यादव को बरी कर दिया है। जिसके बाद मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत की राजनीति को जनता नकार चुकी है।

Political News -कोर्ट ने मंत्री संजय यादव को आचार संहिता माम

Dumka - निर्वाचन के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 11 साल पुराने मामले में दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी फैसला सुनाते हुए झारखंड के श्रम मंत्री व राजद नेता संजय यादव को रिहा करने का फैसला सुनाया   है। संजय यादव ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि उन्हें  लोकतंत्र, न्याय और संविधान में अटूट आस्था है।

क्या कहा संजय यादव ने

आज आदरणीय न्यायालय द्वारा मुझे आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में रिहाई मिली। यह फैसला न सिर्फ मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो लोकतंत्र, न्याय और संविधान में अटूट आस्था रखते हैं।

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मैं प्रारंभ से ही न्यायपालिका पर विश्वास रखता रहा हूँ और आज उसका सम्मान और बढ़ गया है। यह रिहाई मेरे राजनीतिक जीवन को और ऊर्जा देगी, जनसेवा की भावना को और दृढ़ बनाएगी।

मैं अपने अधिवक्ताओं का, पार्टी नेतृत्व का और सभी शुभचिंतकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिनके समर्थन और विश्वास से यह संभव हुआ। भाजपा और आरएसएस आज भी बिहार-झारखंड में नफरत की राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने वालों को हर बार जनता ने नकारा है। 

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उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति सामाजिक न्याय, विकास और संविधान की रक्षा के लिए समर्पित है। बिहार विधानसभा में आगामी चुनाव में महागठबंधन एकजुट होकर इन विभाजनकारी ताकतों को जवाब देगा।

हमारा लक्ष्य है – ग़रीब, मज़दूर, किसान और युवाओं के हक की आवाज़ को और बुलंद करना। हम अन्याय के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे।जोहार 

2014 के विधान सभा चुनाव में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला गोड्डा जिला के पथरगामा थाना में 09 दिसम्बर 2014 में विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था। गोड्डा के पथरगामा थाना में तत्कालीन बीडीओ पायल राज के लिखित आवेदन पर कांड संख्या 144/2014 के तहत दर्ज करवाया था। 

यह मामला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 123, 133 और डिफेमेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें राजद प्रत्याशी संजय यादव, भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन मंडल, जेवीएम प्रत्याशी संजीव आनंद एवं झामुमों प्रत्याशी राजेश साह के खिलाफ सरकारी जगह पर कार्यालय खोलने एवं पार्टी कार्यालय एवं झंडा-पोस्टर लगाने का आरोप है। आरोपियों में से भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन मंडल का निधन हो चुका है।