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नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी के घर बारात लेकर पहुंची पुलिस, ढोल-नगाड़ों के साथ चस्पा किया इश्तेहार

वैशाली जिले में पुलिस की कार्रवाई का एक अनोखा मामला सामने आया है। जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने वाले फरार आरोपी के घर पुलिस बैंड-बाजे और ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंची...

नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी के घर बारात लेकर पहुंची पुलिस,
नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी के घर बारात लेकर पहुंची पुलिस- फोटो : रिषभ कुमार

Vaishali : बिहार के वैशाली जिले से कानून का एक अनोखा और सख्त रूप सामने आया है। यहां लालगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने वाले फरार आरोपी के घर पुलिस बैंड-बाजे और ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंची। पुलिस ने आरोपी के घर पर ढोल बजाकर मुनादी कराई और अदालत द्वारा जारी इश्तेहार को उसके घर की दीवार पर चस्पा कर दिया। इस कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

शादी का झांसा देकर किया था शोषण 

यह पूरा मामला इस साल मार्च महीने का है। आरोप है कि लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले साहिल कुमार ने गांव की ही एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया था। घटना के बाद पीड़िता के बयान के आधार पर लालगंज थाने में आरोपी के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था।

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अदालत के आदेश पर हुई मुनादी 

पुलिस इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। मामला अदालत में पहुंचने के बाद कोर्ट द्वारा आरोपी साहिल कुमार के खिलाफ पहले गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने न तो पुलिस के सामने और न ही अदालत में आत्मसमर्पण किया। आरोपी के लगातार फरार रहने के कारण पुलिस को कोर्ट से इश्तेहार तामील कराने का आदेश प्राप्त हुआ।

एक महीने का मिला अल्टीमेटम 

लालगंज एसडीपीओ (SDPO) गोपाल मंडल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत के निर्देशानुसार फरार आरोपी साहिल कुमार को एक महीने (30 दिन) का अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस ने ढोल-नगाड़े बजाकर (डुगडुगी पीटकर) आरोपी और उसके परिजनों को सख्त चेतावनी दी है कि वह नियत समय के भीतर कानून के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे।

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अगला कदम: कुर्की-जब्ती की कार्रवाई 

एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी साहिल कुमार तय समय सीमा यानी एक महीने के भीतर सरेंडर नहीं करता है, तो पुलिस प्रशासन आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएगा। ऐसी स्थिति में अदालत से आदेश प्राप्त कर आरोपी के घर की कुर्की-जब्ती (घर का सामान और संपत्ति जब्त करने) की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार आरोपी के संभावित ठिकानों पर नजर बनाए हुए है।

रिषभ की रिपोर्ट