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आर्म्स एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार : सुनाया तीन वर्ष कारावास की सजा, लगाया 10 हजार जुर्माना

आर्म्स एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार : सुनाया तीन
आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन साल जेल- फोटो : विनय कुमार मिश्रा

Supaul : जिले में आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। एसीजेएम प्रथम अफजल आलम की अदालत ने त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 292/2024 की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त नीरज कुमार को दोषी पाया और उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


गिरफ्तारी के दौरान हुई थी अवैध हथियार की बरामदगी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, राघोपुर थाना कांड संख्या 254/2024 के तहत लूट के एक मामले में प्राथमिक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र निवासी उपेंद्र राम के पुत्र नीरज कुमार के घर पर भी छापेमारी की। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार बरामद किया गया, जिसके बाद इस नए मामले में त्रिवेणीगंज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


पांच गवाहों का कराया गया परीक्षण

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रही अभियोजन अधिकारी कुमारी सुष्मिता ने अदालत में कुल पांच गवाहों का परीक्षण कराया। सुनवाई के दौरान् जब्त किए गए अवैध हथियार को जब्ती से संबंधित गवाहों के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिए अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफलता हासिल की।


साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्यों और जब्त प्रदर्श का बारीकी से मूल्यांकन किया। तमाम तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नीरज कुमार को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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Nsmch

विनय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट