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सारण एसएसपी पर कोर्ट ठोका जुर्माना, कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर सुनाया फैसला

अदालत ने न्यायिक आदेशों के अनुपालन में देरी और कथित लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 42/2026 के तहत अवमानना की कार्यवाही शुरू की।

Saran SSP Roshan Kumar
Saran SSP Roshan Kumar- फोटो : news4nation

Bihar News : सासाराम की जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 की अदालत ने न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले में सारण के वर्तमान एसएसपी और रोहतास के पूर्व एसपी रौशन कुमार को अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने प्रतीकात्मक रूप से एक रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्रवाई 29 सितंबर 2026 के आदेश से जुड़ी है।  

मामला सत्र वाद संख्या 95/2023 से संबंधित बताया गया है। अदालत ने पूर्व में मामले के निष्पादन के दौरान पुलिस को कुछ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आरोप है कि तत्कालीन रोहतास एसपी के स्तर से इन निर्देशों का निर्धारित तरीके से अनुपालन नहीं किया गया। इसी मामले में पहले भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का उल्लेख सामने आया है।

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अदालत ने न्यायिक आदेशों के अनुपालन में देरी और कथित लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 42/2026 के तहत अवमानना की कार्यवाही शुरू की। एसपी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था। अदालत के अनुसार, नोटिस के बावजूद उचित जवाब और पैरवी नहीं की गई तथा निर्धारित अवसरों पर उनकी उपस्थिति भी नहीं हुई।  

मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने रौशन कुमार को आदेश की अवमानना का दोषी माना और एक रुपये का प्रतीकात्मक दंड सुनाया। अदालत ने दंड की राशि उनके वेतन से काटकर सासाराम न्यायालय की नजारत में जमा कराने के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।

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हालांकि जुर्माने की राशि महज एक रुपये है, लेकिन मामला न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़ा होने के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों में अदालत द्वारा न्यायिक निर्देशों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने की जानकारी सामने आई है।