LATEST NEWS

  • Neeraj Kumar Victory Sparks Celebrations in Nawada
  • Patna Graduate MLC Election: नीरज कुमार की जीत पर नवादा में जश्न, न्यू एरिया में जमकर आतिशबाजी और

  • Anant Singh
  • Anant Singh: अनंत सिंह बोले- अनुज सिंह को जानता तक नहीं, नीरज से नाराजगी में मांगा था वोट

  • MLC Election Results BJP Gains in UP Bihar Sees Mixed Wins
  • MLC Election Results 2026: MLC चुनाव के नतीजे- यूपी में भाजपा का दबदबा, बिहार की चारों शिक्षक सीटों

  • Kosi Graduate Poll NK Yadav Needs 7 943 Votes to Win
  • Kosi Graduate Poll:कोसी स्नातक चुनाव- डॉ. एनके यादव को 24258 वोट, जीत के कोटे से 7 943 मत

  •  Banshidhar Brajwasi
  • Tirhut Graduate Poll:तिरहुत स्नातक चुनाव- आठवें राउंड के बाद वंशीधर ब्रजवासी 1,892 मतों से आगे

बिहार के किसानों के पास कल तक का मौका, फसल नुकसान पर मिलेंगे ₹22,500 तक, जानें आवेदन का तरीका

कृषि इनपुट अनुदान के तहत सहायता राशि खेत में सिंचाई की व्यवस्था और फसल के प्रकार के आधार पर निर्धारित की गई है। असिंचित भूमि: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर, शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलें: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर।

Agricultural Input Subsidy Scheme
Agricultural Input Subsidy Scheme- फोटो : news4nation

Bihar News :  बिहार में बाढ़ से फसल क्षति झेलने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में पात्र किसानों के पास आवेदन करने के लिए अब सीमित समय बचा है। 

कृषि विभाग के अनुसार, सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के नौ जिलों की 43 प्रखंडों की 289 चिह्नित पंचायतों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पात्र किसानों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

किस फसल के नुकसान पर कितना मिलेगा अनुदान?

कृषि इनपुट अनुदान के तहत सहायता राशि खेत में सिंचाई की व्यवस्था और फसल के प्रकार के आधार पर निर्धारित की गई है। असिंचित भूमि: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर, शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलें: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर। योजना के तहत अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिए सहायता दी जाएगी। हालांकि, वास्तविक अनुदान की राशि पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार मिलेगी।

बिहार के इन 9 जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

इस योजना में दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना जिले की चिह्नित पंचायतों को शामिल किया गया है। किसान आवेदन करने से पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर अपने प्रखंड और पंचायत की सूची जरूर जांच लें।

NSIT
Nsmch

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?

योजना का लाभ लेने के लिए 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या, आधार सत्यापन और किसान परिवार का विवरण जरूरी है। रैयत किसानों को भूमि से संबंधित मान्य दस्तावेज या लगान रसीद देनी होगी। वहीं, गैर-रैयत किसानों को निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा प्रमाणपत्र देना होगा। बैंक खाता आधार से लिंक होना भी आवश्यक है।

कहां करें आवेदन?

पात्र किसान बिहार कृषि विभाग के डीबीटी कृषि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अवधि 18 अक्टूबर सुबह 6 बजे से 25 अक्टूबर रात 10 बजे तक निर्धारित है। किसी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन पूरा करें और सभी विवरणों की सही तरीके से जांच कर लें।