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Bihar News : ब्लिंकिट से सामान खरीद रहे तो हो जाये सावधान ! खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की छापेमारी, दो करोड़ से अधिक के सामान की बिक्री पर लगाई रोक

Bihar News : त्योहारों को लेकर पटना में खाद्य संरक्षा विभाग ने ब्लिंकिट एवं 9 to 9 सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. जहाँ एक्सपायरी एवं क्षतिग्रस्त खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए....पढ़िए आगे

Bihar News : ब्लिंकिट से सामान खरीद रहे तो हो जाये सावधान !
ब्लिंकिट में छापेमारी - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य संरक्षा विभाग की टीम द्वारा पटना के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, ब्लिंकिट एवं 9 to 9 स्टोर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, साफ-सफाई, स्वच्छता मानकों और एक्सपायरी उत्पादों की जांच की गई। निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आईं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। साथ ही, क्षतिग्रस्त एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया गया।

ब्लिंकिट वेयर हाउस में 2,13,99,535 रूपये की खाद्य सामग्रियों के बिक्री पर रोक

ब्लिंकिट वेयर हाउस, नसीरपुर, ताजपुर, बायपास रोड, पटना के निरीक्षण के दौरान होल फॉर्म ब्रांड नाम का 276 प्रकार के खाद्य सामग्रियों का 25 टन के वितरण पर रोक लगाई गई। बेसिक ब्रांड नाम के 3102 kg विभिन्न प्रकार के दाल एवं 190 kg नट के विक्री पर रोक लगाई गई। जिसका मूल्य लगभग 21399535 रूपये है। ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंद्रपुरी, पटना स्थित स्टोर के निरीक्षण के दौरान 49.5 लीटर एक्सपायरी अमूल दूध पाया गया। इसके अतिरिक्त चावल, घी, सूजी, मिक्स अचार, ग्लूकोंडी और चीनी के कुल छह नमूने संग्रहित कर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण में निर्धारित FIFO (First In, First Out) नियम का अनुपालन नहीं पाया गया। परिसर में अस्वच्छ वातावरण, सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था नहीं होने तथा डीप फ्रीजर की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया। ब्लिंकिट स्टोर 166, आनंदपुरी, पटना में निरीक्षण के दौरान भंडारण रैक पर धूल एवं गंदगी पाई गई। फ्रोजन रूम में शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे हुए पाए गए। निरीक्षण में पाई गई कमियों के मद्देनजर संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया। इस प्रतिष्ठान में नारियल पाउडर 162 किलोग्राम, मोतीचूर के लड्डू 15 किलोग्राम और आटा 13 किलोग्राम सहित कुल 190 किलोग्राम खाद्य सामग्री को नष्ट कराने की कार्रवाई की गई। नष्ट की गई सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 16,000 रुपये है।

14,740 रुपये मूल्य के क्षतिग्रस्त एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थ नष्ट

9 to 9, एस.के. नगर, पटना स्थित प्रतिष्ठान में निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थ एक स्थान पर भंडारित पाए गए। खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतिष्ठान संचालक की उपस्थिति में इन खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया, ताकि इनकी दोबारा बिक्री न हो सके। नष्ट कराए गए खाद्य पदार्थों में 12 किलोग्राम सत्तू, 24 किलोग्राम सूजी, 12 किलोग्राम बेसन, 49 किलोग्राम आटा, 49 किलोग्राम मैदा और 6 किलोग्राम मसाला शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 14,740 रुपये है।

आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट एवं ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को सुधार नोटिस

मेसर्स आदित्य 9 to 9, कंकड़बाग, पटना स्थित सुपर मार्केट के निरीक्षण के दौरान साबूदाना का नमूना संग्रहित किया गया। जांच के दौरान पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने तथा खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को एक साथ रखे जाने जैसी कमियां पाई गईं। संबंधित प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया। सादिकपुर, लोहिया पथ, पटना स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण के दौरान हल्दी का नमूना संग्रहित किया गया। यहां भी खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को एक ही स्थान पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त, चालान में अंकित खाद्य लाइसेंस नंबर दूसरे स्टोर का पाया गया। इन अनियमितताओं के मद्देनजर संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया।

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आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट एवं YOY China Restaurant का निरीक्षण, असुरक्षित खाद्य पदार्थ नष्ट

खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के क्रम में 22 अक्टूबर 2026 को रामनगरी मोड़, आशियाना रोड, पटना स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट एवं YOY China Restaurant का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, साफ-सफाई एवं लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं पाई गईं। इसके मद्देनजर दोनों प्रतिष्ठानों को कमियों में सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में एक्सपायरी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थ पाए गए, जिन्हें संचालक की उपस्थिति एवं सहमति से मौके पर नष्ट कराया गया। नष्ट कराए गए खाद्य पदार्थों में 500 ग्राम एक्सपायरी चिकन सीजनिंग पाउडर, 2.5 किलोग्राम मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG), 3.4 किलोग्राम स्वीट कॉर्न तथा 5 किलोग्राम कीड़ा लगा मैदा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 12 किलोग्राम नूडल्स भी विनष्टीकरण पंचनामे में दर्ज किए गए हैं। खाद्य सामग्री को डस्टबिन में डालकर नष्ट किया गया, ताकि उसका दोबारा उपयोग या बिक्री नहीं हो सके।

YOY China Restaurant की रसोई में स्वच्छता संबंधी कमियां

निरीक्षण के दौरान YOY China Restaurant की नाली का ढक्कन खुला पाया गया। इसके अतिरिक्त, रेस्टोरेंट की रसोई निर्धारित स्वच्छता एवं सैनिटेशन मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। निरीक्षण के क्रम में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) भी पाया गया, जिसे नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान को रसोई की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने, नाली को ढककर रखने तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण एवं रखरखाव के लिए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

सुपर मार्केट एवं रेस्टोरेंट के लाइसेंस में संशोधन कराने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट एवं YOY China Restaurant का संचालन एक ही खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति के अंतर्गत किया जा रहा है। सुपर मार्केट ग्राउंड फ्लोर पर, जबकि रेस्टोरेंट द्वितीय तल पर संचालित पाया गया। इस संबंध में संबंधित प्रतिष्ठान को लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराने तथा दोनों संस्थानों के संचालन के अनुरूप अलग-अलग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोनों प्रतिष्ठानों को कमियों में सुधार के लिए 14 दिनों का इंप्रभमेंट नोटिस दिया गया है। निर्धारित अवधि में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर उसका प्रमाण संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में कमियों का निराकरण नहीं करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निलंबित करने तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, नियमित साफ-सफाई, उचित सैनिटाइजेशन, एक्सपायरी उत्पादों के पृथक भंडारण तथा शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। खाद्य कारोबारियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ताओं को केवल सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध कराए जाएं। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।