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अब मेहमानों की संख्या के आधार पर मिलेंगे गैस सिलेंडर, शादियों में घरेलू LPG के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक, इस जिले में नई व्यवस्था लागू

वादा में अब शादियों में मेहमानों की संख्या तय करेगी कि कितने गैस सिलेंडर मिलेंगे। घरेलू LPG के इस्तेमाल पर लगा बैन। पढ़ें आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

अब मेहमानों की संख्या के आधार पर मिलेंगे गैस सिलेंडर, शादियो

N4N Desk  - नवादा जिला प्रशासन ने वैवाहिक आयोजनों में घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कड़ा निर्णय पश्चिम एशिया में तेल और गैस आपूर्ति में आई बाधाओं को देखते हुए लिया गया है। अब से जिले में शादी-ब्याह और अन्य सामूहिक भोज के लिए केवल 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक (Commercial) सिलेंडरों का ही उपयोग किया जा सकेगा, जिससे घरेलू गैस की आपूर्ति आम जनता के लिए सुचारू बनी रहे।

डीएम की बैठक में तय हुआ नया मानक

जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने नवादा समाहरणालय में गैस एजेंसियों और कैटरर्स के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि घरेलू गैस का कमर्शियल उपयोग दंडनीय अपराध माना जाएगा। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के गाइडलाइंस पर चर्चा की गई। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी, बल्कि गैस की कालाबाजारी पर भी प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

एसडीओ कार्यालय से लेनी होगी अनुमति

शादी वाले परिवारों को अब गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इस आवेदन के साथ शादी का निमंत्रण पत्र (Wedding Card) लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन में कार्यक्रम की तिथि और मेहमानों की संख्या का स्पष्ट विवरण देना होगा, जिसके आधार पर प्रशासन तेल कंपनियों के साथ समन्वय कर वाणिज्यिक सिलेंडरों का कोटा तय करेगा।

मेहमानों की संख्या और सिलेंडर का अनुपात

गैस आवंटन में पारदर्शिता और बचत के लिए प्रशासन ने मेहमानों की संख्या के आधार पर सिलेंडरों का एक विशेष चार्ट तैयार किया है। इसके तहत 60 मेहमानों पर 1 सिलेंडर, 200 मेहमानों पर 3, 400 पर 5 और अधिकतम 600 मेहमानों के लिए 7 सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे। नवादा जिले के लिए फिलहाल अधिकतम 600 मेहमानों की सीमा के आधार पर ही आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

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कैटरर्स का पंजीकरण और सख्त कार्रवाई

नवादा के सभी रसोइयों और कैटरर्स को अब अपनी नजदीकी गैस एजेंसी में वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। प्रशासन ने अगले 5-7 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आवंटित गैस का किसी अन्य कार्य में उपयोग करने या घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माना वसूला जाएगा।

Report - aman sinha