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Bihar Ration Card:राशन कार्डधारक 30 दिसंबर तक हर हाल में कराएं ये काम, सरकार ने जारी किया सख़्त आदेश, अटक सकता है राशन

Bihar Ration Card: बिहार में राशन व्यवस्था को पारदर्शी और दुरुस्त करने के लिए सरकार एक के बाद एक अहम आदेश जारी कर रही है...

Bihar Ration Card:राशन कार्डधारक 30 दिसंबर तक हर हाल में करा
राशन कार्डधारक 30 दिसंबर तक हर हाल में कराएं ये काम- फोटो : social Media

Bihar Ration Card:  बिहार में राशन व्यवस्था को पारदर्शी और दुरुस्त करने के लिए सरकार एक के बाद एक अहम आदेश जारी कर रही है, इसी कड़ी में नालंदा जिले के राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी और सख़्त सूचना सामने आई है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी राशन कार्डधारक 30 दिसंबर 2025 तक हर हाल में अपना e-KYC पूरा करवा लें, अन्यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अन्त्योदय अन्न योजना के तहत मिलने वाले राशन लाभ में बाधा आ सकती है। 

यह आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक, बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सभी लाभार्थियों का e-KYC अनिवार्य रूप से पूरा कराने का आदेश दिया है। जिला स्तरीय साप्ताहिक समन्वय बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए संबंधित अधिकारियों को अभियान की रफ्तार तेज करने और किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने का सख़्त फरमान दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अन्त्योदय योजना के तहत सस्ते दर पर अनाज पाने वाले सभी कार्डधारकों को तय समय-सीमा में यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 

आदेश में साफ कहा गया है कि राशन कार्डधारक 30 दिसंबर 2025 तक अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता यानी डीलर के पास जाकर e-KYC कराएं। खास बात यह है कि यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त होगी और इसके लिए C-POS मशीन के ज़रिये बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इस पूरे अभियान में जन वितरण विक्रेताओं की भूमिका को बेहद अहम माना गया है। डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे e-KYC से जुड़ी पूरी जानकारी अपनी दुकान के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह सूचना पहुंच सके।

 राशन वितरण के दौरान जिन लाभार्थियों का e-KYC नहीं हुआ है, उनका e-POS मशीन के माध्यम से मौके पर ही e-KYC किया जाएगा। इसके साथ ही सभी डीलरों को हर वितरण दिवस पर दुकान अनिवार्य रूप से खुली रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया लाभार्थियों की सहूलियत और राशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए अपनाई गई है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी हक़ से महरूम न रहे।

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