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भाजपा विधायक राजू सिंह को आज मिलेगी सजा, महिला की गोली मारकर हत्या मामले में हुए हैं दोषी करार

मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधान सभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को महिला के मर्डर से जुड़े मामले में आज सजा मिल सकती है।

Raju Kumar Singh

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर आज (3 जुलाई) सुनवाई होनी है। इससे पहले अदालत ने सजा पर फैसला टालते हुए प्रोबेशन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट मिलने के बाद अदालत आज सजा की अवधि पर फैसला सुना सकती है। 

राजू कुमार सिंह को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था। हालांकि, उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य सह-आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। 

यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित रोज फार्म हाउस में आयोजित नववर्ष समारोह का है। आरोप है कि समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। 

मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या का दोषी माना।

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