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Bihar Govt Teacher: शराबबंदी के बीच बिहार के सरकारी टीचरों ने किया बेड़ा गर्क! सुबह-सुबह जूस की जगह दारू पीकर पहुंच रहे स्कूल

Bihar Govt Teacher: बिहार के खगड़िया जिले में एक प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेश कुमार को शराब के नशे में स्कूल आने और उत्पात मचाने पर गिरफ्तार किया गया। जानिए पूरा मामला।

Bihar Govt Teacher
बिहार के शराबी गुरुजी!- फोटो : social media

Bihar Govt Teacher: बिहार में नीतीश सरकार ने 9 साल पहले पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी। हालांकि, ये घोषणा सिर्फ कागज पर ही दिखाई देती है। हकीकत में मामला इससे उलटा है। आए दिन बिहार में शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। हालांकि, इस बीच ऐसे भी मामले सामने आते हैं, जो वाकई में समाज पर बुरा असर डालने का काम करते हैं। ताजा मामला सरकारी टीचर से जुड़ा है, जो सुबह-सुबह नाश्ते में जूस की जगह शराब के नशे में ही विद्यालय पहुंच गया। मामला खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड का हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय कुरहा बासा के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेश कुमार को मंगलवार (27 मई) को शराब के नशे में स्कूल आने और घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

सोमवार की रात राजेश कुमार को नशे की हालत में घर पर उत्पात मचाते पाया गया। इसकी सूचना डायल 112 की पुलिस को दी गई। जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष परशुराम सिंह ने बताया कि यह दूसरी बार है जब राजेश कुमार को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 15 मई 2023 को भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में सबसे अहम मोड़ तब आया जब आरोपित की मां निर्मला देवी ने बेलदौर थाने में लिखित शिकायत दी। उन्होंने कहा कि राजेश कुमार शराब के नशे में मुझे और मेरे छोटे बेटे मुकेश कुमार को पीटता है, और रंगदारी मांगता है। इस आधार पर परिवार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई और शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

 शिक्षा विभाग और समाज की चिंता

विद्यालय के अभिभावकों की मांग है कि राजेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। ऐसे शिक्षकों को निलंबित या सेवा से बर्खास्त किया जाए। मामले पर डीपीओ निशीथ प्रणीत सिंह ने कहा कि हमने इस मामले की जानकारी ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी (BEO) से मांगी है। जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मामले को लेकर शिक्षा विभाग आरोपी शिक्षक को IPC 185 और बिहार निषेध अधिनियम 2016 के तहत शराब सेवन अपराध में निलंबित कर सकता है या नौकरी से बर्खास्त भी कर सकता है।