LATEST NEWS

  • India Retail Inflation Rises
  • 23 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई, खाने-पीने की कीमतों ने तोड़े रिकॉर्ड... त्योहारों में बड़ा झटका

  • Bihar Durga Puja 2026:बिहार में दिखेगी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध रामेश्वरम् मंदिर की झलक, 40 हजार बांस से निर्माण, खर्च होंगे इतने करोड़ रुपये
  • Bihar Durga Puja 2026:बिहार में दिखेगी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध रामेश्वरम् मंदिर की झलक, 40 हजार बांस से

  • Regional air connectivity from Chhapra
  • Bihar news: छपरा से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मिलेगी नई उड़ान, इन पांच जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट

  • Patna SIR Protest
  • ‘समोसा जाएगा तेल में, ज्ञानू को भेजो जेल में', SIR के विरोध में लोकभवन मार्च में बवाल, पुलिस

  • Patna High Court
  • Patna High Court: आठ साल पुरानी विभागीय कार्रवाई पर अदालत का करारा प्रहार, रिटायर्ड अफसर को हाईकोर्ट से

Bihar Teacher News : पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार में 33 सरकारी शिक्षकों की गयी नौकरी, डीईओ ने वेतन वसूली का जारी किया निर्देश

Bihar Teacher News : बिहार में 33 सरकारी शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी है. जिसके बाद शिक्षा महकमें में हड़कंप मच गया है....जानिए क्या है पूरा मामला

शिक्षकों पर गिरी गाज
शिक्षकों की गयी नौकरी - फोटो : नमो नारायण

GOPALGANJ : गोपालगंज में शिक्षा विभाग के एक आदेश से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इस आदेश के बाद 33 शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। बिना रिक्ति जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों को अब सेवा मुक्त करने का आदेश दिया गया है। जिसके बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा के द्वारा पत्रांक संख्या 1212 में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश पत्र जारी किया है। जारी किए गए आदेश में बिना रिक्ति जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त को सेवामुक्त करते हुए वेतनमद में दिए गए राशि को वसूलने का आदेश दिया है। 

इस पत्रांक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि सीडब्ल्यूजेसी 16170/2022 कामिनी कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य संलग्न समरूप वादों में दिनांक 7/03/25 को उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में जिला अपीलीय प्राधिकार से बिना रिक्ति के नियुक्त शिक्षकों के संबंध में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है एवं इन शिक्षकों द्वारा किए गए अपील को खारिज कर दिया गया है। राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश में इनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए नियुक्ति तिथि से इन्हें सेवा मुक्त करते हुए वेतनमद में दी गई राशि की वसूली का आदेश दिया गया था। जिनके विरुद्ध इनके द्वारा पटना उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिका दायर की गई थी। 

Diarch GO

हाइकोर्ट के आदेश के बाद अब इन शिक्षकों को सेवामुक्त करते हुए उनके वेतन वसूली का आदेश दिया गया है। जिसमें बैकुंठपुर के 14, बरौली के 5, गोपालगंज के 3, फुलवरिया और कुचायकोट से दो दो, थावे, विजयीपुर, भोरे, पंचदेवरी, मांझागढ़, सिधवलिया और उचकागांव से एक एक शिक्षक शामिल है। बहरहाल जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस आदेश के बाद अब शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। वही विभाग ने तत्काल वेतन वसूली को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को तत्काल अमल करने का आदेश दे दिया है।

NSIT
Nsmch

गोपालगंज से नमो नारायण मिश्र की रिपोर्ट