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प्रेम प्रसंग में मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावास की सजा, गया में हुई थी दिल दहलाने वाली घटना

गया की अदालत ने प्रेम प्रसंग में मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Mother sentenced to life imprisonment
Mother sentenced to life imprisonment - फोटो : news4nation

Bihar News :  बिहार के गया में प्रेमी से शादी रचाने के लिए एक मां ने अपने दो मासूम बच्चों की जलाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में गया की अदालत का बड़ा फैसला आया है. गया की अदालत ने आरोपित मां को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

गया की अदालत ने प्रेम प्रसंग में मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गया कोर्ट के एडीजे 1 शशिकांत ओझा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. यह मामला वर्ष 2017 का है. आरोपित मां 2017 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और करीब 9 सालों के अंतराल में अदालत का यह बड़ा फैसला आया है, जिसमें बच्चों की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

7 फरवरी 2017 की रात्रि को यह झकझोर देने वाली घटना हुई थी. इस घटना को लेकर मृतक बच्चों के दादा उदय शंकर सिंह के लिखित शिकायत पर गुरारू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें मृत बच्चों की मां ब्यूटी देवी को आरोपित बनाया गया था. प्राथमिकी में दादा उदय शंकर सिंह के द्वारा बताया गया था, कि ब्यूटी देवी का किसी दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वह अपने प्रेमी से बातचीत करती थी और हर हाल में उससे शादी रचाना चाहती थी. किंतु अपने प्रेमी के साथ शादी करने में सबसे बड़ा रोड़ा मासूम बच्चे नजर आते थे, जिसे लेकर उसने खौफनाक घटना को अंजाम दिया. 7 फरवरी 2017 की रात्रि को ब्यूटी देवी ने अपने दोनों बच्चों की जलाकर हत्या कर दी. घटना तब अंजाम दी गई, जब परिवार के अन्य लोग एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. 

परिवार वालों को इस बीच खबर मिली थी, कि बहू ब्यूटी देवी घर पर नहीं है और दोनों बच्चे का शव जले हालत में खाट पड़ा हुआ है. मासूम बेटा भोलू कुमार उम्र 2 वर्ष और बच्ची गुड़िया कुमारी की उम्र में 4 साल थी. दोनों को सोए हालत में जलाकर हत्या कर दी गई थी. दोनों का शव खाट पर पड़ा मिला था. इसके बाद इस मामले को लेकर गुरारू थाना में कांड संख्या 19/17 दर्ज कराई गई थी. इस घटना के बाद ब्यूटी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 2017 से ही वह जेल में बंद है.

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वही, अभियोजन पक्ष ने अदालत में आठ लोगों की गवाही कराई. यह मामला गया जिले के गुरारू थाना के तिलोरी गांव से जुड़ा है. आरोपित मां 10 फरवरी 2017 से जेल में बंद थी और अब अदालत ने इस मामले में यह बङी फैसला सुनाया है. पुलिस द्वारा समर्पित की गई चार्जशीट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर दोहरे हत्याकांड में माननीय न्यायालय शशिकांत ओझा जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गया द्वारा एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 50 का जुर्माना की सजा सुनाई गई है. 

इस वाद का सफल संचालन एवं बहस सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा द्वारा किया गया. माननीय न्यायालय शशिकांत ओझा जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गया द्वारा गुरारू थाना कारण संख्या 19/17, दिनांक 7 फरवरी 17 धारा 302 भादवि में दोहरे हत्याकांड के आरोपित अभियुक्त ब्यूटी देवी पति जितेंद्र प्रसाद तिलोरी गांव थाना गुरारू जिला गया निवासी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 50 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

मनोज की रिपोर्ट