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Bihar News : प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: आरोपी मोहम्मद नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला टला, कोर्ट ने दिया यह आदेश....

Bihar News : प्रधानमन्त्री मोदी पर अभद्र टिपण्णी करनेवाले मोहम्मद नौशाद की जमानत याचिका पर फैसला टल गया है.......कोर्ट ने यह आदेश दिया है......पढ़िए आगे

Bihar News : प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मा
जमानत पर सुनवाई - फोटो : VARUN

DARBHANGA : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित मोहम्मद नौशाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका (संख्या 1344/25) पर सुनवाई करते हुए उनके आपराधिक इतिहास का विवरण मांगा है।

कोर्ट ने सिमरी थाना कांड संख्या 243/25 से जुड़े इस मामले में नौशाद का आपराधिक रिकॉर्ड दरभंगा जिले के सभी पुलिस थानों से तलब किया है। इस आदेश की एक प्रति दरभंगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को भी भेजी गई है, ताकि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने आरोपी की अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। नौशाद के वकील ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की मौखिक अपील की, जिसे अदालत ने तुरंत खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आरोपी गिरफ्तारी से बचता है, तो उसकी अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को की जाएगी।

इसी मामले के एक अन्य आरोपी, मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा, 29 अगस्त से मंडल कारा में बंद हैं। उनकी ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) दरभंगा की अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

इस मामले ने राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। नौशाद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। फिलहाल, सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब कोर्ट नौशाद के आपराधिक इतिहास पर विचार करने के बाद कोई अंतिम फैसला सुना सकती है।

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दरभंगा से वरुण ठाकुर की रिपोर्ट