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Darbhanga News: दरभंगा ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला! कपिलेश्वर सिंह की अग्रिम जमानत खारिज

Darbhanga News: दरभंगा के जीएम रोड तिहरे हत्याकांड में कपिलेश्वर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

Darbhanga News
दरभंगा हत्याकांड में बड़ा मोड़!- फोटो : news4nation

Darbhanga News: दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड पर तीन साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में दरभंगा राज के राजकुमार शुभेश्वर सिंह के बेटे कपिलेश्वर सिंह समेत दो लोगों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। यह फैसला द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने सुनाया। यह मामला 10 फरवरी 2023 की शाम का है। बताया गया था कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने के इरादे से जेसीबी मशीन लेकर एक बने हुए मकान को तोड़ने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां विवाद हुआ और मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि एक गर्भवती महिला और उसके भाई संजय कुमार को आग लगा दी गई। इस घटना में महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। वहीं, दोनों घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई।

अदालत में पेश होने का नोटिस जारी

इस मामले में चल रहे सत्रवाद संख्या 217/22 में अदालत ने 10 अक्टूबर 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कपिलेश्वर सिंह को भी आरोपी बनाते हुए अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद कपिलेश्वर सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। आरोपी कपिलेश्वर सिंह ने खुद को इस मामले की शिकायत करने वाली महिला का रिश्तेदार बताया है। अब उनके सामने दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वे अदालत में आत्मसमर्पण करें या फिर जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। इस फैसले के बाद मामले ने फिर से ध्यान खींच लिया है और इलाके में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।

दरभंगा से वरुण ठाकुर की रिपोर्ट