LATEST NEWS

  • Bihar Food Safety
  • Bihar Food Safety : बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ कितने शुद्ध? ऐसे करें मिलावट की पहचान, जानें

  • Bihar Mobile Users
  • Bihar Mobile Users:आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं? घर बैठे ऐसे करें चेक, फर्जी नंबर

  • Bihar E Cabinet
  • Bihar Cabinet Meeting: मंत्रियों के हाथ में होगी डिजिटल फाइल,बिहार में अब ऐसे होगी कैबिनेट की बैठक

  • Bihar Ration Card
  • Bihar Ration Card:बिहार में 35 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द! चेक कर लीजिए लिस्ट में आपका

  • Bihar MLC Election Results
  • Bihar MLC Election Results : 150 प्रत्याशियों की धड़कनें तेज, आज खुलेगा सियासी किस्मत का पिटारा,देर रात तक

Bihar police -पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के बाद नौकरी पर आई आफत, सिपाही को किया सेवा से बर्खास्त

Bihar police - पहल पत्नी के होने के बावजूद दूूसरी शादी करने की कीमत बिहार पुलिस के सिपाही को नौकरी से बर्खास्त होकर चुकानी पड़ी। पहली पत्नी की शिकायत पर एसएसपी ने यह कार्रवाई की।

 Bihar police -पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के बाद नौक

 Darbhanga - पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर सिपाही ने अपनी नौकरी पर आफत बुला ली। मामला सामने के बाद सिपाही को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सेवा से बर्खास्त सिपाही का नाम धनंजय कुमार(1434) बताया गया है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने यह कार्रवाई पहली पत्नी की शिकायत पर की है, जिसमें धनंजय पर पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने का गंभीर आरोप लगाया गया था।

पहली शादी के तीन महीने बाद की दूसरी शादी

शिकायतकर्ता काजल कुमारी ने एसएसपी को दिए आवेदन में बताया कि उसकी शादी धनंजय कुमार से 31 जनवरी 2023 को हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही धनंजय का व्यवहार बदल गया। इसी दौरान 28 अप्रैल को उसे जानकारी मिली कि धनंजय ने दरभंगा कोर्ट में स्नेहा कुमारी से दूसरी शादी कर ली है।

विरोध करने पर घर से निकाला
 काजल का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया, तो पति के बड़े भाइयों संतोष कुमार और सूरज कुमार  ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। 

थक हारकर काजल कुमारी ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने मामले की जांच का जिम्मा पुलिस अधिकारी नयन कुमार को सौंपा। जांच 25 अप्रैल को शुरू हुई और रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सिपाही धनंजय कुमार ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है।

NSIT
Nsmch

जांच के दौरान सिपाही पर आरोप सही साबित

 एसएसपी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 का हवाला देते हुए बताया कि जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है, जिसमें दोषी को सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। जांच के दौरान आरोपी सिपाही को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।

 जांच में दोषी पाए जाने के बाद एसएसपी ने सिपाही धनंजय कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में इस तरह के आचरण के लिए कोई स्थान नहीं है और भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।