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BIHAR NEWS - 2 बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में स्कूल बस ड्राइवर को अंतिम सांस तक उम्रकैद की मिली सजा

BIHAR NEWS - डेढ़ साल पहले स्कूूल जानेवाली 5-5 साल की दो बच्चियों से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी बस ड्राइवर को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डेढ़ साल पहले हुई इस घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया था।

BIHAR NEWS - 2 बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में स्कूल बस ड्र
रेप के आरोपियों को उम्र कैद की सजा।- फोटो : NEWS4NATION

BEGUSARAI  -  पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पोक्सो मामले की सुनवाई करते हुए मुफस्सिल थाना के बड़ी ऐघु निवासी सिकंदर राय को पाॅक्सो की धारा 5(एम)/6 एवं 9(एम)/10 में दोषी घोषित किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपित को पोक्सो की धारा 5(एम)/6 में दोषी पाकर जीवन के अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।पोक्सो की धारा 9(एम)/10 में दोषी पाकर 5 साल कारावास एवं 10 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 

 आरोपित ड्राइवर पर आरोप है कि 28 नवंबर 2023 को आरोपित ड्राइवर स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को स्कूल बस पर बैठाया और बच्चे को घर पर उतारते हुए जब स्कूल बस में दो नाबालिग 5 वर्षीय पीड़िता बच गयी। तब खरमौली बांध के पास स्कूल बस को रोक कर आरोपित ड्राइवर ने दोनों नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उसके बाद दोनो पीङिता को घर पहुंचा दिया।

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इस दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 13 गवाहों की गवाही कराई। पोक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5-5 लाख सरकारी मुआवजा राशि दोनो पीङिता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया।

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रिपोर्ट - अजय शास्त्री