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Bihar News :सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस के काफिले पर हमला मामले में 22 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 आरोपियों को हुई 3 साल की जेल, जानिए कितना लगा जुर्माना

Bihar News :सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस के काफिले पर हम

BEGUSARAI : सड़क मार्ग से पटना से भागलपुर जा रहे सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह पर बेगूसराय एन एच 31 पर आरोपियों के द्वारा हमले किए जाने मामले की सुनवाई कर रहे अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने इस मामले में 5 आरोपित को हमला करने का दोषी पाया। सजा के विंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने पाँचों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 147 में दोषी पाकर 2 साल कारावास एवं 2 हजार अर्थदण्ड,धारा 148 में दोषी पाकर 3 साल कारावास एवं 3 हजार अर्थदण्ड,धारा 427 में दोषी पाकर 2 साल कारावास एवं 2 हजार अर्थदण्ड, धारा 337 में दोषी पाकर 6 माह कारावास,धारा 353 में दोषी पाकर 2 साल कारावास एवं 2 हजार अर्थदण्ड और 189 में दोषी पाकर 2 साल कारावास एवं 2 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद आरोपित की ओर से जमानत आवेदन दाखिल की गयी। 

जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को अपील दाखिल करने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह पर हमला करने मामले में शाम्हो थाना के अकबरपुर बरारी बिजुलिया निवासी दिलीप कुमार सिंह( जो वर्तमान में सरपंच है),रंजीत कुमार सिंह,रजनीश कुमार,एवं लक्खीसराय जिला थाना के पथुआ निवासी शिवदानी ठाकुर और भुल्लू भगत को सजा सुनाई है ।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने कुल 11 गवाहों की करायी। अभियोजन के अनुसार घटना नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एन एच 31 अवस्थित डी सी पेट्रोल पंप के पास घटी थी। 

आरोपित पर आरोप है कि 15 फरवरी 2003 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह अपनी कार बी आर 1 के /8023 से भागलपुर जा रहे थे डी सी पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही उनके काफिला पर आरोपितों ने हमला कर दिया।इस हमले में जस्टिस तो बाल बाल बच गये परंतु उनकी कार का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। स्कोर्ट में शामिल पुलिस ने मौका ए वारदात पर हमलावर को पकङ लिया। यह मामला करीब 22 वर्षों तक न्यायालय में चला और इस वर्षों में यह मामला कई न्यायाधीश के सामने से गुजरा।आपको बता दें कि घटना के दिन राजनीतिक दल ने बिहार बंद बुलाया था। जिसमे राजनीतिक कार्यकर्ता बिहार बंद को लेकर सङको पर उतरे थे।घटना की प्राथमिकी जस्टिस को स्कोर्ट कर रहे साहेबपुर कमाल थाना के तत्कालीन अवर निरीक्षक सूचक यदुनाथ मिश्रा ने दर्ज करायी थी।

बेगूसराय से अजय शास्त्री की रिपोर्ट