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Bihar Teacher News: बिहार के घोटालेबाजी शिक्षक, 'गुरुजी' को मिली बड़ी सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar Teacher News: बिहार शिक्षक भर्ती घोटला मामले में सीबीआई के विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। आरोपी शिक्षक को कड़ी सजा दी गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है....

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शिक्षक भर्ती घोटाला - फोटो : social media

Bihar Teacher News: बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने बांका जिले के एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक मंडेश्वर भगत को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने अभियुक्त पर ₹40,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

1990-95 के बीच हुई थी फर्जी नियुक्तियां

यह मामला 1990 से 1995 के बीच का है। जब भागलपुर जिले के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक नियुक्त किए गए थे। मंडेश्वर भगत पर आरोप था कि उन्होंने न केवल स्वयं फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी अवैध तरीके से शिक्षक नियुक्त कराया।

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गंभीर धाराओं में दोषी करार

सीबीआई की जांच में सामने आया कि मंडेश्वर भगत ने धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिया। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

2005 में हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी सीबीआई जांच

घोटाले के उजागर होने के बाद 2005 में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई थी। जांच के दौरान सीबीआई ने दर्जनों प्राथमिकी दर्ज की और कई संदिग्धों से पूछताछ की।

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31 गवाहों की गवाही के बाद सुनाया गया फैसला

विशेष लोक अभियोजक सत्यजीत सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मजबूत पैरवी की। इस दौरान कुल 31 गवाहों की गवाही कराई गई। जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने मंडेश्वर भगत को दोषी करार दिया।

शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता के लिए नजीर

यह फैसला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर यह निर्णय एक कड़ा संदेश देता है कि फर्जीवाड़ा और घोटाले में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।