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Bihar Election Result 2025: अरवल में मतगणना पर शांति बनाए रखने के लिए डीएम ने धारा 163 लागू की, जिले में 3 लेवल पर सिक्योरिटी रहेगी मजबूत

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम अभिलाषा शर्मा ने धारा 163 लागू की है। जिले में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है और किसी भी राजनीतिक जमावड़े या नारेबाजी पर रोक लगाई गई ह

 Bihar Election Result 2025
मतगणना के दिन शांति कायम रखने की कोशिश- फोटो : social media

 Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने से पहले अरवल प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने गुरुवार को अहम आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है।यह कदम मतगणना दिवस यानी 14 नवंबर (शुक्रवार) को कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

धारा 163 का मतलब और प्रभाव

अरवल प्रशासन के आदेश के अनुसार, धारा 163 के तहत जिले में किसी भी तरह का अवैध जमावड़ा, नारेबाजी, उकसाने वाली गतिविधि या हिंसक प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ गिरफ्तारी और अभियोजन की सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम अभिलाषा शर्मा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि मतगणना पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न हो। किसी भी तरह की अशांति या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

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मतगणना केंद्रों पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

प्रशासन ने सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा को लेकर विशेष इंतज़ाम किए हैं।डीएम के निर्देश पर जिले में तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरा (Three Layer Security) लागू किया गया है —

भीतरी घेरा: मतगणना हॉल और स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर केवल अधिकृत अधिकारी, प्रत्याशी और निर्वाचन प्रेक्षक को प्रवेश की अनुमति।

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मध्य घेरा: पुलिस बल और दंडाधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे।

बाहरी घेरा: आम नागरिकों और अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

मतगणना केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार का राजनीतिक जमावड़ा, जुलूस या नारेबाजी नहीं होगी।

पास सिस्टम और CCTV निगरानी से बढ़ी सख्ती

प्रशासन ने मतगणना केंद्रों पर प्रवेश के लिए पास व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है।बिना पास किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।हर मतगणना केंद्र की गतिविधि की सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से रियल-टाइम निगरानी होगी।डीएम ने कहा कि हमने तकनीकी निगरानी और सुरक्षा दोनों को मजबूत किया है। मतगणना का हर चरण पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगा।”

आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) अभी 16 नवंबर तक लागू रहेगी।इस दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी विजय जुलूस, जनसभा या सार्वजनिक रैली आयोजित नहीं कर सकेगी।सभी राजनीतिक पोस्टर, बैनर और लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं।डीएम ने दोहराया कि कोई भी दल या उम्मीदवार प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मना सकेगा।आदेश तोड़ने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होगी।”

नागरिकों से अपील

डीएम अभिलाषा शर्मा ने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी भ्रामक खबर पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।हम चाहते हैं कि मतगणना का दिन लोकतंत्र का उत्सव बने, अशांति का नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि सभी अधिकारी चौकसी पर हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।